राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) 30 सितम्बर, 1994 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के बीच आर्थिक क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से निगमित की गई थी| अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एनएमडीएफसी ग्रामीण क्षेत्रें में 81,000 रुपये तथा शहरी क्षेत्रें में 1,03,000 रुपये तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित पात्र लाभार्थियों को स्व-रोजगार क्रियाकलापों हेतु रियायती ऋण उपलब्ध करवाता है| एक विशेष पहल के रूप में सितम्बर, 2014 से 6.00 लाख रुपये तक की नई वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता सीमा की शुरूआत की गई है| इस वर्ग को रियायती ऋण ऊँची ब्याज दर पर मिलेगा| एनएमडीएफसी की अधिकृत शेयर पूंजी जो वर्ष 2004 में 650 करोड़ रु0 थी अब 1500 करोड़ रु0 है|
यह योजना वैयक्तिक लाभार्थियों के लिए है और इसका कार्यान्वयन एससीए के माध्यम से किया जाता है| सावधि ऋण के तहत 20.00 लाख रु0 तक की परियोजनाओं पर वित्त पोषण के लिए विचार किया जाता है| एनएमडीएफसी परियोजना लागत का 90% तक ऋण उपलब्ध करवाती है, जिसमें अधिकतम राशि 18 लाख रु0 तक है| शेष राशि एससीए और लाभार्थी द्वारा दी जाती है| तथापि, लाभार्थी को परियोजना लागत का न्यूनतम 5% देना होता है| लाभार्थी से लिया जाने वाला ब्याज घटती शेष प्रणाली पर 6% है| 6.00 लाख रु0 तक की उच्च आय वर्ग हेतु पुरुषों के लिए ब्याज दर 8% और महिलाओं के लिए 6% है|
योजना से संबंधित दिशा-निर्देश
सावधि ऋण के प्रावधान के तहत भावी लाभार्थियों से आवेदन प्राप्त करने, आवेदनों की जांच-परक कर उनकी छटायी करने, चयन समिति द्वारा सूचीबद्घ आवेदकों का साक्षात्कार करने (विद्यमान विधि अनुसार), लाभार्थियों का चयन करने, ऋण स्वीकृत करने तथा ऋण संवितरित करने आदि जैसे कार्य अभियान के माध्यम से किए जाते हैं|
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न:
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आवंटन और स्वीकृति (31.12.2014 तक)
वर्ष | संवितरित ऋण (करोड़ रु0 में) | लाभार्थियों की संख्या |
1994-95 | 30.03 | 9570 |
1995-96 | 6.49 | 4797 |
1996-97 | 44.23 | 10749 |
1997-98 | 23.41 | 4932 |
1998-99 | 59.39 | 14333 |
1999-00 | 60.77 | 22510 |
2000-01 | 72.43 | 20274 |
2001-02 | 92.06 | 21489 |
2002-03 | 71.03 | 16348 |
2003-04 | 82.24 | 18184 |
2004-05 | 130.72 | 35552 |
2005-06 | 98.10 | 23408 |
2006-07 | 99.58 | 22301 |
2007-08 | 130.90 | 31574 |
2008-09 | 114.79 | 34985 |
2009-10 | 139.01 | 30892 |
2010-11 | 129.47 | 28768 |
2011-12 | 111.99 | 17172 |
2012-13 | 184.39 | 19361 |
2013-14 | 202.50 | 21318 |
2014-15 | 185.4 | 19518 |
योग | 2068.93 | 428032 |
अधिनिर्णय/लाभार्थियों की सूची
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इस योजना में गरीबों के लिए प्रमाणिक एनजीओ और उनके स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के माध्यम से लघु वित्त प्रदान करने की परिकल्पना है| यह एक अनौपचारिक ऋण योजना है, जो लाभार्थियों के दरवाजे पर शीघ्र ऋण देना सुनिश्चित करती है| इस योजना के अंतर्गत, स्व-सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को एनजीओ/एसएचजी के माध्यम से अधिकतम 1.00 लाख रुपये तक के लघु ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं| यह योजना एनजीओ के साथ-साथ एससीए के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है| एनजीओ/एससीए को निधियां 1% की ब्याज दर पर दी जाती हैं जो आगे 7% प्रतिवर्ष से अनाधिक की ब्याज दर पर स्व-सहायता समूहों को उधार देते हैं| योजना के अंतर्गत अदायगी की अवधि अधिकतम 36 महीने हैं| 6.00 लाख रु0 तक की उच्च आय वर्ग हेतु पुरुषों के लिए ब्याज दर 8% और महिलाओं के लिए 6% है|
योजना के दिशा-निर्देश
अल्पसंख्यक सदस्यों, स्व-सहायता समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, ऋण राशि, ब्याज दर आदि के लिए पात्रता शर्ते एनएमडीएफसी की लघु ऋण योजना के अनुसार होंगी|
प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न:
इसके लिए यहां क्लिक करेंलघु वित्त के अंतर्गत वितरण (31.12.2014 तक)
वर्ष | संवितरित ऋण (करोड़ रु0 में) | लाभार्थियों की संख्या |
1998-99 | 0.43 | 3281 |
1999-00 | 0.53 | 7359 |
2000-01 | 1.00 | 11418 |
2001-02 | 4.78 | 24529 |
2002-03 | 2.90 | 7540 |
2003-04 | 4.42 | 9415 |
2004-05 | 8.28 | 11034 |
2005-06 | 10.01 | 10893 |
2006-07 | 13.17 | 25482 |
2007-08 | 13.22 | 16159 |
2008-09 | 15.93 | 16213 |
2009-10 | 58.73 | 73702 |
2010-11 | 103.79 | 129742 |
2011-12 | 159.38 | 88702 |
2012-13 | 186.70 | 82974 |
2013-14 | 122.96 | 54648 |
2014-15 | 61.3 | 27245 |
योग | 767.52 | 600340 |